NATIONAL AWARDS TO
TEACHERS 2020
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शिक्षक पुरस्कारों हेतु शिक्षकों की पात्रता की शर्तें
i) निम्नलिखित श्रेणियों के तहत मान्यता प्राप्त प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले स्कूल शिक्षक और स्कूलों के प्रमुख: |
क) राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा संचालित स्कूल, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूल, राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल। |
ख) केन्द्रीय सरकार के स्कूल अर्थात केंद्रीय विद्यालय (केवीएस), जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी), रक्षा मंत्रालय (एमओडी) द्वारा संचालित सैनिक स्कूल, परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी (एईईएस) द्वारा संचालित स्कूल। |
ग) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध स्कूल (उपर्युक्त (क) और (ख) के अलावा)। |
घ) काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल्स सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) से संबद्ध स्कूल (उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) के अलावा)। |
ii) सामान्य रूप से, सेवानिवृत्त शिक्षक पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होते हैं, लेकिन उन शिक्षकों पर विचार किया जा सकता है जिन्होंने कैलेंडर वर्ष के एक भाग (कम से कम चार महीने अर्थात 30 अप्रैल तक, जिस वर्ष से राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित हैं) तक कार्य किया हो, यदि वे अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हैं । |
iii) शैक्षिक प्रशासक, शिक्षा निरीक्षक, और प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारी इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं। |
iv) शिक्षक/मुख्याध्यापक को ट्यूशनों में शामिल नहीं होना चाहिए। |
v) केवल नियमित शिक्षक और विद्यालय प्रमुख ही पात्र होंगे। |
vi) संविदा शिक्षक और शिक्षामित्र पात्र नहीं होंगे। |
आवेदन और चयन की प्रक्रिया:
i) निम्नलिखित श्रेणियों के तहत मान्यता प्राप्त प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले स्कूल शिक्षक और स्कूलों के प्रमुख: